शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन, समस्या एवं निराकरण का विश्लेषण
Keywords:
RTE, सार्वभौमिक घोषणा पत्र, ASER, संविधान
Abstract
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित हुआ और राष्ट्रपति की संस्तुति प्राप्त होने के बाद इसे 1 अप्रैल, 2010 से लागू किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया। 86वां संविधान संशोधन जो भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के तौर पर उपलब्ध कराता है उसी दिन अधिसूचित हुआ। इसके अलावा न्याय योग्य धाराओं जिसके साथ राज्य के प्राधिकृत छात्र-शिक्षक अनुपात को हर विद्यालय के लिए आवश्यक रूप से ग्राह्य बना दिया गया। अनिवार्य विद्यालय प्रबंधन समितियां जिनमें ज़्यादातर माता-पिता ही होंगे और स्थानीय प्राधिकारों की नियुक्ति अधिनियम को अनुबंधित समयावधि में कार्यान्वित करने का काम हतोत्साहित करता है। वितरण यान्त्रिकी, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशिक्षण संस्थान, एजेंसियों के बीच समन्वय तथा माता-पिता की निगरानी प्रक्रिया को शीघ्र तय कर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की अधिनियम का कम से कम उल्लंघन हो या उसे तत्काल ठीक किया जा सके।
Published
2021-03-25
Section
Research Article
Copyright (c) 2021 Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
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